मुआवजे के लिए दावा प्रकिया

मुआवजा दावा प्रक्रिया


मानव हताहत और चोट के लिए मुआवजा जो पीड़ित है: रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 के तहत परिभाषित दुर्घटना के साथ या रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के तहत परिभाषित अप्रिय घटनाओं का शिकार होने वाले यात्री रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना में उनके शामिल होने के परिणामस्वरूप हुए जीवन और चोटों के नुकसान के लिए मुआवजा के हकदार हैं |

कौन दावा कर सकता है: दावेदार घायल व्यक्ति या मृत या घायल के परिजन या अधिकृत एजेंट हो सकता है

कहां दावा करें: दावेदार या उसके एजेंट या उसके विधिवत अधिकृत कानूनी व्यवसायी को आवेदन तीन प्रतियों में रेलवे दावा न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र आवेदक के निवास स्थान या उस स्थान पर है जहां यात्री अपना टिकट खरीदता है या वह स्थान जहाँ दुर्घटना या अप्रिय घटना घटित होती है या जहाँ गंतव्य स्थान स्थित है। आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित बेंच के रजिस्ट्रार को भी भेजा जा सकता है।

मुआवजे का पैमाना: मुआवजे का पैमाना रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (मुआवजा) संशोधन नियम, 1997 के अनुसार तय किया जाता है।

मुआवजे के लिए आवेदन कैसे करें: दावेदार या उसके एजेंट या उसके विधिवत अधिकृत कानूनी व्यवसायी को रजिस्ट्रार को तीन प्रतियों में ट्रिब्यूनल में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित बेंच के रजिस्ट्रार को भी भेजा जा सकता है।
जहां उत्तरदाताओं की संख्या एक से अधिक है, आवेदन की उतनी ही अतिरिक्त प्रतियां, जितने प्रतिवादी हैं, साथ में अप्रयुक्त फ़ाइल आकार के लिफाफे, ऐसे उत्तरदाताओं का पूरा पता, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
आवेदक फॉर्म IV में अपनी आवेदन रसीद पर्ची के साथ संलग्न कर सकता है और प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर पावती में रजिस्ट्रार की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
किसी भी विविध आवेदन सहित प्रत्येक आवेदन को अच्छी गुणवत्ता के मोटे कागज पर एक तरफ डबल स्पेस में स्पष्ट रूप से टाइप किया जाना चाहिए।
रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में दुर्घटना / अप्रिय घटना का दावा दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

रेलवे दावा अधिकरण में दावा दायर करने के लिए आवश्यक विवरण:
    घायल/मृत व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला या विधवा के मामले में पति का नाम)
    घायलों/मृतकों का पूरा पता
    घायल/मृत व्यक्ति की आयु।
    घायल/मृत व्यक्ति का व्यवसाय।
    मृतक के नियोक्ता का नाम और पता, यदि कोई हो।
    दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण जिसमें दुर्घटना की तिथि और स्थान और शामिल ट्रेन का नाम दर्शाया गया हो।
    यात्रा की श्रेणी, और टिकट/पास संख्या, ज्ञात सीमा तक।
    चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ लगी चोटों की प्रकृति।
    चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक का नाम और पता, यदि कोई हो, जो घायल/मृत और उपचार की अवधि में शामिल हुए।
    काम के लिए विकलांगता, यदि कोई हो, कारण।
    दुर्घटना के कारण किसी भी सामान के नुकसान का विवरण।
    क्या किसी अन्य प्राधिकारी के पास कोई दावा दायर किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण।
    आवेदक का नाम और स्थायी पता।
    आवेदक का स्थानीय पता, यदि कोई हो।
    मृतक/घायल के साथ संबंध।
    मुआवजे की राशि का दावा।
    जहां आवेदन दुर्घटना होने के एक वर्ष बाद नहीं किया जाता है, उसके आधार।
    कोई अन्य जानकारी या दस्तावेजी साक्ष्य जो दावे के निपटान में आवश्यक या सहायक हो सकता है।

दस्तावेज जो ट्रिब्यूनल द्वारा दावों के शीघ्र न्यायनिर्णयन की सुविधा प्रदान करते हैं:
    मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
    मृत्यु/चोट के मामले में प्राथमिकी की प्रति।
    यात्रियों को लगी चोटों के विवरण को दर्शाने वाली मेडिकल रिपोर्ट।
    यात्री की मृत्यु के मामले में जिला प्रशासन से मृत्यु प्रमाण पत्र।
    मृत्यु के मामले में उत्तराधिकार शीर्षक।
    दुर्घटना/अप्रिय घटना की तारीख को पीड़ित/मृतक के ट्रेन के यात्री के रूप में वास्तविक होने का दस्तावेजी प्रमाण, यदि उपलब्ध हो तो यात्रा की श्रेणी, टिकट/पास संख्या, ज्ञात सीमा तक इंगित करें।

अंतरिम राहत: किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना के दावे के मामले का लंबित निपटान, एक दावेदार से प्राप्त अनुरोध पर, रेल प्रशासन एक दावेदार को अंतरिम राहत देकर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत है, जिसकी दावेदार को आकस्मिक खर्चों को पूरा करें और तत्काल राहत प्रदान करें। यह राशि रेलवे दावा अधिकरण द्वारा दावा मामले के अंतिम निपटान पर समायोजित की जाती है |

दावा आवेदन दाखिल करने की समय सीमा क्या है: दुर्घटना / घटना की तारीख से एक वर्ष। हालांकि ट्रिब्यूनल को उपरोक्त अवधि के बाद भी एक आवेदन पर विचार करने का अधिकार दिया गया है यदि आवेदक बेंच को संतुष्ट करता है कि उसके पास  निर्धारित अवधि  में आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है।

किसी भी सहायता के लिए संपर्क करें:
मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (सीसीएम)
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
सेक्टर-11, बेलापुर भवन, सीबीडी-बेलापुर
नवी मुंबई - 400614,
दूरभाष - (022) 27587595, फैक्स - (022) 27572420

या विजिट करें: http://www.rct.indianrail.gov.in

आवेदन पत्र – फॉर्म – II
आवेदन रसीद पर्ची - फॉर्म IV