वैगन और रेक का पंजीकरण
वैगन मांग का पंजीकरण (माँग)
रेक लोड/वैगन लोड में अपने माल को परिवहन करने के इच्छुक ग्राहकों को भारतीय रेलवे के एफबीडी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और समय-समय पर अधिसूचित निर्धारित वैगन मांग पंजीकरण शुल्क का विधिवत भुगतान करके वैगन/रेक की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन इंडेंट देना चाहिए। वैगन की आपूर्ति की मांग के पंजीकरण के बाद प्रेषक द्वारा विधिवत भरा हुआ एक अग्रेषण नोट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
ब्रॉड गेज लाइन के लिए लागू वैगन मांग पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार है:
क) प्रति वैगन - रु. 6,000/-
ख) मानक आकार की प्रति रेक - रु. 1,00,000/-
कंसाइनर को इंडेंट के पंजीकरण के दौरान आवश्यक वैगनों के प्रकार (कवर/खुले) का संकेत देना चाहिए। मांगपत्र के पंजीकरण का विवरण माल के लिए खोले गए सभी स्टेशनों पर वैगन मांग/प्राथमिकता रजिस्टर में रखा जाता है।
आवंटन/लोडिंग आदेश पंजीकरण की प्राथमिकता के अनुसार जारी किए जाते हैं और रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित तरजीही अनुसूचियों, लागू कोटा और प्रतिबंधों और अन्य परिचालन विचारों को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाते हैं।
पंजीकरण शुल्क की जब्ती: निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा:
क) जब वैगन की भौतिक आपूर्ति के बाद वैगन इंडेंट रद्द कर दिया जाता है।
बी) जब कंसाइनर टैरिफ नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होता है।
सी) जब पंजीकरण की तारीख से 10 दिनों के भीतर मांगकर्ता द्वारा वैगन इंडेंट रद्द कर दिया जाता है।
पंजीकरण शुल्क की वापसी: रिफंड के मामलों में, पंजीकरण शुल्क एफबीडी पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से वापस कर दिया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर, जिनमें शुल्क जब्त किया गया है।
रेक आकार के विवरण के लिए कृपया माल शेड के स्टेशन मास्टर से संपर्क करें