पीआरएस काउंटर जनरेट टिकट के लिए धनवापसी नियमों को शिथिल करना – कोविड ​​19 के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक कदम

Relaxed Refund Rules for PRS counter generated ticket - Move to avoid over crowding at Railway Stations in view of COVID 19 and practice social distancing

भीड़ वाली जगहों से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ-साथ टिकट धनवापसी का लाभ उठाने के लिए रेल यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु रेल मंत्रालय ने विशेष मामले के रूप में पीआरएस काउंटर जनरेट टिकटों के लिए धनवापसी नियम शिथिल किए हैं।

ई-टिकट के लिए सभी नियम समान हैं, इसलिए यात्री को इस टिकट की धनवापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। यह छूट 3 महीने की यात्रा अवधि के लिए है यानी 21 मार्च से 21 जून, 2020 तक। पीआरएस काउंटर जनरेट टिकटों के लिए रिफंड नियमों में छूट इस प्रकार है:

21 मार्च - 21 जून 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनों हेतु यात्रा की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि में काउंटर पर टिकट जमा करने पर उसकी धनवापसी की जाएगी। (यात्रा के दिन को छोड़कर 3 दिन / 72 घंटे के वर्तमान नियम के स्थान पर )

जब ट्रेन रद्द नहीं होती है, लेकिन यात्री यात्रा नहीं करना चाहता है।

1. यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर स्टेशन पर टी.डी.आर. (टिकट जमा रसीद) दायर की जा सकती है। (3 दिनों के वर्तमान नियम के स्थान पर )

2. धनवापसी हेतु सीसीओ (मुख्य दावा अधिकारी) / सीसीएम (मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक), रिफंड / दावा कार्यालय में टी.डी.आर. प्रस्तुत की जा सकती है। ट्रेन चार्ट के सत्यापन पर 60 दिनों के भीतर धनवापसी की जाएगी । (10 दिनों के वर्तमान नियम के स्थान पर )

3. जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, उनके लिए यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर काउंटर पर धनवापसी की जाएगी । (ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान तक के वर्तमान नियम के स्थान पर )

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और वायरस के प्रसार को रोकने हेतु रेलवे स्टेशनों पर आने से बचें।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और ट्रेनों में या रिफंड काउंटरों पर भीड़ से बचें, जो केवल कोरोना वायरस को फैलने की संभावना को बढ़ा सकती है।

 

L K Verma
Chief Public Relations Officer