01 जून,2020 से शुरू हो रही ट्रेन सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से रेल मंत्रालय (एमओआर) ने भारतीय रेलवे पर 01 जून,2020 से ट्रेन सेवाओं को आंशिक रूप से शुरू करने का निर्णय लिया है।
भारतीय रेलवे अनुलग्नक (संलग्न) में सूचीबद्ध 200 यात्री सेवाओं का संचालन शुरू करेगी। ये ट्रेनें 1/6/2020 से चलाई जाएंगी और इन सभी ट्रेनों की बुकिंग 21/05/20 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी।
ये विशेष सेवाएं 01मई,2020 से चलाई जा रही मौजूदा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई,2020 से चलाई जा रही स्पेशल एसी ट्रेनों (30 ट्रेनों) के अतिरिक्त होंगी।
सभी मेल / एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित अन्य नियमित यात्री सेवाएं आगे की सूचना प्राप्त होने तक रद्द रहेंगी।
ट्रेन का प्रकार: नियमित ट्रेनों के पैटर्न पर विशेष ट्रेनें।
ये एसी और नॉन एसी दोनों सहित पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें होंगी। जनरल (जीएस) कोच में भी बैठने हेतु आरक्षित सीट होंगी। ट्रेन में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा।
इसका किराया सामान्य होगा और सामान्य (जीएस) कोचों के लिए, आरक्षित होने के कारण, सेकेंड सीटिंग (2एस) का किराया लिया जाएगा और सभी यात्रियों को सीट उपलब्ध कराई जाएगी।
टिकट की बुकिंग और चार्टिंग:
i. आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से केवल ऑनलाइन ई-टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर कोई टिकट बुक नहीं किया जाएगा। ’एजेंटों (आईआरसीटीसी एजेंटों और रेलवे एजेंटों दोनों) के माध्यम से टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ii. एआरपी (अग्रिम आरक्षण अवधि) अधिकतम 30 दिन होगी।
iii. आरएसी और प्रतीक्षा सूची को मौजूदा नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा, हालांकि प्रतीक्षा सूची के टिकटधारकों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
iv. यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई ऑनबोर्ड टिकट जारी किया जाएगा।
v. इन ट्रेनों में कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
vi. पहले चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से पहले कम से कम 2 घंटे (अभी के 30 मिनट के प्रावधान से अलग) पहले तैयार किया जाएगा। केवल पहले और दूसरे चार्ट को तैयार करने के बीच ही ऑनलाइन करंट बुकिंग की अनुमति दी जाएगी।
vii. सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और लक्षण न दिखाई देने वाले यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश/चढ़ने की अनुमति होगी।
viii. इन विशेष सेवाओं से यात्रा करने वाले यात्रियों को निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना होगा:
1. केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
2. सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर / मास्क पहनना होगा।
3. स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। केवल लक्षण न पाए जाने वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी।
4. यात्रियों को दोनों जगह स्टेशन पर और ट्रेनों के अंदर भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
5. अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर, यात्रा करने वाले यात्रियों को ऐसे स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य राज्य / केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
अनुमत कोटा:
सभी कोटा को इन विशेष ट्रेनों में अनुमति दी जाएगी जैसा कि नियमित ट्रेनों में अनुमति दी गई है। इस उद्देश्य के लिए सीमित संख्या में आरक्षण (पीआरएस) काउंटर संचालित किए जाएंगे। हालाँकि, सामान्य टिकट की बुकिंग इन काउंटरों के माध्यम से नहीं की जा सकती है।
रियायतें: इन विशेष ट्रेनों में दिव्यांगजन रियायत की केवल चार श्रेणियों और मरीज रियायतों की 11 श्रेणियों की अनुमति है।
रद्दीकरण और धनवापसी नियम: रेलवे यात्री (टिकट रद्द करना और किराए की धनवापसी) नियम, 2015 लागू होगा।
इसके अलावा यात्री में कोरोना के लक्षण पता चलने पर यात्रा के योग्य नहीं पाए जाने की स्थिति में किराए की धनवापसी के संबंध में पहले से जारी निम्नलिखित निर्देश लागू होंगे।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल लक्षण न पाए जाने वाले यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश / चढ़ने की अनुमति होगी।
यदि स्क्रीनिंग के दौरान यात्री का तापमान काफी ज्यादा / कोविड-19 के लक्षण आदि पाए जाते हैं तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामले में यात्री को पूर्ण धनवापसी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:
(i) एकल यात्री वाले पीएनआर पर।
(ii) पार्टी टिकट पर यदि एक यात्री यात्रा करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और उस स्थिति में उसी पीएनआर पर अन्य सभी यात्री यात्रा करना नहीं चाहते हैं तो सभी यात्रियों के लिए पूर्ण धनवापसी की अनुमति दी जाएगी।
(iii) पार्टी टिकट पर यदि एक यात्री यात्रा करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और उस स्थिति में उक्त पीएनआर के अन्य यात्री यात्रा करना चाहते हैं तो उसके किराए की पूर्ण धनवापसी उस यात्री को की जाएगी, जिसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
उपरोक्त सभी मामलों के लिए मौजूदा नियम के अनुसार टीटीई प्रमाणपत्र यात्री को प्रवेश/चेकिंग/स्क्रीनिंग वाली जगहों पर जारी किया जाएगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि 'एक या अधिक यात्रियों में कोविड-19 के लक्षणों के कारण कितने यात्रियों ने सफर नहीं किया।
टीटीई प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद मूल से और यात्रा की तारीख से 10 दिनों के भीतर यात्रा नहीं करने वाले यात्रियों को किराए की धनवापसी हेतु ऑनलाइन टीडीआर भरना होगा।
मौजूदा प्रावधान के अनुसार जारी किया गया टीटीई प्रमाणपत्र यात्री द्वारा आईआरसीटीसी को भेजा जाएगा और कुछ/ सभी यात्रियों, जिन्होंने यात्रा नहीं की है उनका पूरा किराया, आईआरसीटीसी द्वारा ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
उपरोक्त उद्देश्य के लिए, क्रिस और आईआरसीटीसी कोविड -19 लक्षणों के कारण यात्रा न करने वाले यात्रियों के लिए टीडीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करेंगे। इसमें बहुत अधिक तापमान / कोविड -19 के लक्षणों के कारण कुछ/ सभी यात्रियों को रेलवे द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं देने के लिए विकल्प उपलब्ध होगा ।
खानपान:
किसी भी खानपान शुल्क को किराया में शामिल नहीं किया जाएगा। प्री-पेड भोजन बुकिंग, ई-कैटरिंग के लिए प्रावधान नहीं किया जाएगा। हालाँकि, आईआरसीटीसी द्वारा सीमित खाने-पीने और सीलबंद पीने के पानी के लिए पेमेंट बेसिस पर सीमित गाड़ियों में ही प्रावधान किया जाएगा, जिससे पेंट्री कार जुड़ी होगी। टिकट बुक करते समय इस संबंध में जानकारी यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
यात्रियों को अपना भोजन और पीने के पानी को ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
रेलवे स्टेशनों पर सभी स्थायी खानपान और वेंडिंग इकाइयाँ (बहुउद्देशीय स्टॉल, बुक स्टॉल, विविध / केमिस्ट स्टॉल आदि) खुली रहेंगी। फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम आदि के मामले में, पकाए गए खाद्य पदार्थों को केवल ले जाने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।
लिनन और कंबल:
ट्रेन के अंदर कोई लिनन, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के लिए अपने स्वयं के लिनन को ले जाएं। इस उद्देश्य के लिए एसी कोचों के अंदर का तापमान उपयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाएगा।
जोनल रेलवे को यह निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशनों पर अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार को सुनिश्चित करें, ताकि यात्रियों की आवाजाही आमने–सामने न हों। जोनल रेलवे को स्टेशनों और ट्रेनों में मानक सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा और संरक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसका उपयोग करना होगा। यात्रियों को कम सामानों के साथ सफर करने की सलाह दी जाती है।
एमएचए के दिशा-निर्देशों अनुसार यात्री और यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचाने और ले जाने वाले वाहन चालकों की आवाजाही के लिए अनुमति कनफर्म ई-टिकट के आधार पर दी जाएगी।