गोवा राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र

COVID Negative certificate for Passengers entering Goa state

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर गोवा कार्यालय के आदेश सं.50-32 / Coll (N) /DMC/T.P./2020-21/1126 और कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर कार्यालय, दक्षिण गोवा कार्यालय के आदेश सं.07 / DMC / CORONA / 2021/4571 के अनुसार गोवा राज्य में प्रवेश करना चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास कोविड (RT-PCR) नेगेटिव प्रमाण-पत्र, जो इस राज्य में प्रवेश करने के 72 घंटे के भीतर प्राप्त किया गया होना चाहिए।

हालांकि, निम्न श्रेणियों के लोगों को उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी गई है:

1. गोवा के निवासी को निवास प्रमाण पत्र देने पर ,

2. गोवा में कार्य करने हेतु प्रवेश के लिए - कार्य संबंधी पहचान पत्र / नियोक्ता से पत्र देने पर,

3. चिकित्सा आपात स्थिति के लिए गोवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति - प्रमाण पत्र देने या एम्बुलेंस में आने पर।

 

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें।

G R Karandikar
Dy. General Manager / PR