गोवा राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र

COVID Negative certificate for Passengers entering Goa state

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर गोवा के आदेश सं.50-32/Coll(N) /DMC/ T.P. /2020-21/701 और कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण गोवा के आदेश सं. 07/DMC/CORONA/2020/4804 के अनुसार गोवा राज्य में प्रवेश वाले किसी भी व्यक्ति के पास कोविड (RT-PCR) नेगेटिव प्रमाण-पत्र होना चाहिए, जो इस राज्य में प्रवेश करने के 72 घंटे के भीतर प्राप्त किया गया हो। इस मामले में जारी पूर्व सभी आदेशों का यह आदेश अधिक्रमण करता है।

 

हालांकि, निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को उपरोक्त से छूट दी गई है:

1. चिकित्सा आपात स्थिति के लिए राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति:- प्रमाण पत्र देने या एम्बुलेंस में आने पर।

2. राज्य में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति, जो माल वाहनों के माध्यम से ऑक्सीजन, चिकित्सा दवाईयां, दवा कंपनियों के लिए कच्चा माल, चिकित्सा उपकरण, दूध, सब्जियां, खाद्यान्न, अंडे, मांस और गैस सिलेंडर की आवश्यक आपूर्ति करते हैं। ऐसे वाहनों में किसी भी यात्री या उपरोक्त आवश्यक आपूर्ति के परिवहन से न जुड़े व्यक्तियों को नहीं ले जा सकते हैं।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें।

L K Verma
Chief Public Relations Officer