विलंब शुल्क और स्थान शुल्क वापसी के नियम
डेमरेज और व्हार्फेज के शुल्क की छूट और वापसी के संबंध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया
- यदि consignor / consignee यह महसूस करता है कि डेमरेज/व्हार्फेज उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुआ है, तो वह सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ आवेदन कर सकता है और जहाँ आवश्यक हो, प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण भी प्रदान कर सकता है।
- डेमरेज या व्हार्फेज की छूट के लिए पहला आवेदन उस तारीख से दस (10) दिन के भीतर स्टेशन प्रबंधक / गुड्स सुपरवाइजर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जब से ये शुल्क लागू हुए हैं।
- व्हार्फेज के मामले में, consignor / consignee को पहले अपना माल रेलवे परिसर से हटा लेना चाहिए, व्हार्फेज शुल्क की राशि जमा करनी चाहिए और उस भुगतान के मूल प्रमाण के साथ छूट के लिए आवेदन करते समय इसे पहले ही प्रस्तुत करना चाहिए।
- ऊपर बताए गए दस दिनों की अवधि के बाद की देरी को केवल क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक/मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक की व्यक्तिगत स्वीकृति से ही माफ किया जा सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि आवेदन में दिए गए कारण संतोषजनक हैं या नहीं। डेमरेज शुल्क की छूट के लिए आवेदन केवल तब ही स्वीकार किए जाएंगे जब डेमरेज शुल्क पूरी तरह से भुगतान किया गया हो और उस भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।
- डेमरेज/व्हार्फेज शुल्क के संग्रहण के कारणों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- consignor/consignee के नियंत्रण से बाहर कारण, जैसे श्रमिक हड़ताल, परिवहन हड़ताल, सामान्य बंद, आंदोलन, दंगे, कर्फ्यू, आग, विस्फोट, भारी वर्षा या अन्य असामान्य/अपूर्व परिस्थितियाँ।
- भगवान की क्रिया, युद्ध की क्रिया और सार्वजनिक शत्रुओं की क्रिया।
- छूट के आदेश के खिलाफ अपील,
- यदि consignor/consignee एक निचली प्राधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह उच्च प्राधिकरण से अपील कर सकता है। स्टेशन प्रबंधक/मुख्य गुड्स पर्यवेक्षक को अपील प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकरण के पास भेजनी चाहिए, जो इसे सिफारिशों के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय को अग्रेषित करेगा।
- निचली प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील, निचली प्राधिकरण के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 30 (तीस) दिन के भीतर की जानी चाहिए।
केवल दो अपीलों का अधिकतम प्रावधान है, जो निचली प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ की जा सकती हैं।
डेमरेज/व्हार्फेज शुल्क की छूट के लिए शक्तियों का वितरण:
क्र.सं. | कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी का पदनाम | प्रति वैगन डेमरेज का अधिकतम राशि जिसे अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है | प्रति माल की व्हार्फेज की अधिकतम राशि जिसे अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है |
1. | निदेशक (ओ एंड सी) | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ |
2. | मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (CCM) | ₹1,00,000/- | ₹1,00,000/- |
3. | क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक (RRM) | ₹25,000/- | ₹25,000/- |
4. | वरिष्ठ RTM / RTM शाखा अधिकारी के रूप में कार्यरत | ₹10,000/- |
क्र.सं. | कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी का पदनाम | प्रति वैगन डेमरेज का अधिकतम राशि | प्रति माल की व्हार्फेज की अधिकतम राशि |
1. | निदेशक (ओ एंड सी) | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ |
2. | मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (CCM) | ₹ 1,00,000/- | ₹ 1,00,000/- |
3. | क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक (RRM) | ₹ 25,000/- | ₹ 25,000/- |
4. | वरिष्ठ RTM / RTM शाखा अधिकारी के रूप में कार्यरत | ₹ 10,000/- | ₹ 10,000/- |
5. | RTM / STM वरिष्ठ स्केल में | ₹ 600/- | ₹ 600/- |
6. | ACM/ATM/क्षेत्रीय अधिकारी जूनियर स्केल में | ₹ 300/- | ₹ 300/- |