गाड़ी सं.12742 में अवैध अलार्म चेन पुलिंग करने वाले यात्री गिरफ्तार

कोंकण रेलवे द्वारा सुरक्षित एवं समयबद्ध गाड़ी परिचालन सुनिश्चित करने हेतु गाड़ी सं.12742 पटना–वास्को एक्सप्रेस में लगातार बढ़ रहे अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) के मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसीपी मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से दिनांक 01/12/2025 को मडगांव एवं थिविम के बीच कोंकण रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विशेष घात लगाकर जांच का आयोजन किया गया। जांच के दौरान करमाली स्टेशन के आउटर सिगनल पर एसीपी की घटना घटी, जिसके पश्चात बड़ी संख्या में यात्रियों को गाड़ी से अवैध रूप से बीच सेक्शन में उतरते हुए पाया गया।

15 अधिकारियों एवं जवानों की सशक्त आरपीएफ टीम ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए एसीपी की घटना में शामिल गिरोह के सरगना सहित कुल 31 आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया।

सभी आरोपियों को नियमानुसार हिरासत में लेकर मडगांव आरपीएफ पोस्ट लाया गया तथा रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145 एवं 147 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय जेएमएफसी, मडगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय जेएमएफसी, मडगांव द्वारा गिरोह के सरगना पर ₹1100/- तथा शेष आरोपियों पर ₹600/- का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में तीन (03) दिन के साधारण कारावास का दंड तथा टीआरसी भी निर्धारित की गई।

इस कार्रवाई से आम जनता में अलार्म चेन पुलिंग की गंभीरता के प्रति जागरूकता बढ़ी तथा चेन पुलिंग की स्थिति में बीच सेक्शन में उतरने से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में स्पष्ट, भयमुक्त तथा प्रभावी निवारक संदेश भी स्थापित हुआ।

कोंकण रेलवे यह पुनः स्पष्ट करता है कि अनधिकृत अलार्म चेन पुलिंग एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की गतिविधियों से अनावश्यक विलंब, परिचालन संबंधी असुविधाएं तथा गाड़ी में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों की सुरक्षा को संभावित जोखिम उत्पन्न होती है।

कोंकण रेलवे द्वारा समय-पालन सुनिश्चित करने और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एसीपी प्रभावित सेक्शनों में इस प्रकार के घात जांच भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित करती रहेगी।

सुनील बी नारकर
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी