महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र

Covid Negative Certificate For Passengers Entering Maharashtra State

13 अप्रैल, 21अप्रैल और 29 अप्रैल, 2021 के "ब्रेक द चेन" आदेशों के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंधों के साथ जारी किए गए सभी निर्देश और स्पष्टीकरण सहित मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 12.05.2021 को जारी आदेश सं. DMU/2020/CR.92/DisM-1 के अनुसारने 1 जून, 2021 को सुबह 7 बजे तक राज्य में अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

1. यातायात के किसी भी माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने पास आरटी-पीसीआर नेगेटिव परीक्षण रिपोर्ट रखनी होगी, जिसे महाराष्ट्र में प्रवेश करने के समय से अधिकतम 48 घंटे पहले जारी किया होना आवश्यक है।

2. 18 अप्रैल और 1 मई, 2021 के आदेशानुसार 'संवेदनशील स्थानों' से आने वाले व्यक्तियों पर लागू किए गए सभी प्रतिबंध देश के किसी भी हिस्से से राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होंगे।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें।

L K Verma
Chief Public Relations Officer