स्थान शुल्क तथा अग्रिम भंडारण के लिए नियम

स्थान शुल्क:

माल को रेल परिसर से हटाने के लिए दी जानेवाली निर्धारित छूट की समाप्ती के बाद भी यदि माल रेल परिसर से हटाया नहीं जाता है, तो अतिरिक्त समय के लिए स्थान शुल्क प्रभारित किया जाता है। रेल्वे एक्ट 1989 की धारा 83 के तहत रेल्वे द्वारा कोई माल अधिकार मे लिए जानेपर उसके उपर स्थानशुल्क लागू नहीं होगा।

 

रेल परिसर से माल निकालने के लिए निर्धारित समय छूट :

 

  • वैगन या रेक मे लदान करने के लिए प्रतिक्षारत माल, जिसका गुड्स शेड मे भंडारण किया गया है।

 

ग्रुप - I : लदान के लिए निर्धारीत समय छूट सीमा के बाद 12 घंटे

ग्रुप - II : लदान के लिए निर्धारीत समय छूट सीमा के बाद 15 घंटे

ग्रुप - III : लदान के लिए निर्धारीत समय छूट सीमा के बाद 72 घंटे

 

  • वैगन या रेक से उतरन किया गया माल, जो गुड्स शेड से नहीं हटाया गया है।

 

ग्रुप – I : उतरान के लिए निर्धारीत समय छूट सीमा के बाद 12 घंटे

ग्रुप - II : उतरान के लिए निर्धारीत समय छूट सीमा के बाद 15 घंटे

ग्रुप – III : उतरान के लिए निर्धारीत समय छूट सीमा के बाद 72 घंटे

 

पशुधन, नाशवंत माल या विनविलम्ब माल हटाने के लिए नामांकित गुड्स शेड पर लदान /उतरान किया जानेवाला माल छोडकर अन्य माल राष्ट्रिय अवकाश (अर्थात 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर) के दिन स्थानशुल्क के लिए नही गिने जायेंगे।

 

अग्रिम भंडारण के लिए नियम :

 

  • वैगन/रेक पंजीकरण के बाद ही अग्रिम भंडारण की अनुमति दी जायेगी ।

  • अग्रिम भंडारण के लिए ऐच्छुक रेल उपयोगकर्ता, माँगपत्र विवरण के साथ अग्रिम भंडारण की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ उपयोगकर्ता को यह वचनपत्र देना होगा की यह भंडारण वो अपनी जोखिम व ज़िम्मेदारी पर करना चाहते है। माल को किसी भी तरह की हानी या क्षति के लिए रेलवे द्वारा कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

  • विनाशुल्क अग्रिम भंडारण की अनुमति अधिकतम 5 या उससे कम दिन (जो भी संबधित क्षेत्र के क्षेत्रीय रेल प्रबन्धक द्वारा अधिसूचित किए गए हो) दी जा सकती है।

  • विनाशुल्क अग्रिम भंडारण की अनुमति अधिकतम 5 दिन के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है।

  • विनाशुल्क अग्रिम भंडारण की अवधि या अग्रिम भंडारण पूर्ण होने की सूचना, जो भी पहले हो, पंजीकृत वैगन/रेक की आपूर्ति की जायेगी। वैगन/रेक की आपूर्ति पर विनाशुल्क लदान अवधि के बाद स्थानशुल्क वसूली के साधारण नियम लागू होंगे।

  • अग्रिम भंडारण की अनुमति के बाद अग्रिम भंडारण के पहले दिन से 15 दिनों तक माँगपत्र रद्दीकरण की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दरम्यान रेल उपयोगकर्ता द्वारा माँगपत्र रद्द करने पर सम्पूर्ण भंडारण अवधि के लिए स्थानशुल्क प्रभारित किया जायेगा।

  • तथापि अगर अग्रिम भंडारण के पहले दिन से 15 दिन की अवधि तक वैगन/रेक की आपूर्ति ना की गयी हो, और रेल उपयोगकर्ता मांगपत्र रद्द करना चाहे, तब स्थानशुल्क लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति मे माँगपत्र रद्दीकरण के बाद 24 घंटो के भीतर स्टेशन परिसर से माल निकालना जरूरी होगा अन्यथा 24 घंटो की समाप्ती के बाद स्थानशुल्क प्रभारित किया जायेगा।

  • अग्रिम भंडारण की अनुमति का विवरण (जैसे की समय, तिथि इत्यादि) रखना जरूरी है।

  • अग्रिम भंडारण या अग्रिम भंडारण अवधि की समाप्ती हो जाने के बाद भी वैगन/रेक की आपूर्ति न किये जाने की स्थिति मे, वैगन/रेक की आपूर्ति किये जाने तक कोई स्थानशुल्क लागू नहीं होगा।

  • अग्रिम भंडारण के लिए अधिसूचित स्थानशुल्क दर लागू होगे।

  • स्थानशुल्क तथा विलंब शुल्क की छूट के लिए लागू वर्तमान नियम अग्रिम भंडारण के लिए भी लागू होंगे।

 

स्थानशुल्क दरें :

स्थानशुल्क दर प्रति वैगन प्रति घंटे के आधार पर सभी प्रकार के वैगनो के लिए समान रूप से लागू होंगे।

ग्रुप - I : 150 रुपये प्रति वैगन प्रति घंटा या घंटे का कोई भाग

ग्रुप - II : 120 रुपये प्रति वैगन प्रति घंटा या घंटे का कोई भाग

ग्रुप - III : 75 रुपये प्रति वैगन प्रति घंटा या घंटे का कोई भाग

 

स्थानशुल्क तथा अग्रिम भंडारण के लिए माल स्थानकों का वर्गिकरण

अक्र

स्टेशन का नाम

वर्गिकरण

क्षेत्र

1

चिपलून

ग्रुप- III

रत्नागिरी

2

रत्नागिरी

ग्रुप - I

रत्नागिरी

3

झाराप

ग्रुप - III

रत्नागिरी
4
खेड

ग्रुप - III

रत्नागिरी
5
कोलाड

ग्रुप - I

रत्नागिरी
6
करंजडी

ग्रुप - III

रत्नागिरी
7
इंदापुर

ग्रुप - III

रत्नागिरी

8

वेरणा

ग्रुप - I

कारवार

9

कारवार

ग्रुप - III

कारवार

10

अंकोला

ग्रुप - III

कारवार

11

उडुपि

ग्रुप - I

कारवार
12सूरथकल

ग्रुप - I

कारवार

13

ठोकुर

ग्रुप - III

कारवार